आजमगढ़ : दाताओं को कृषक और आवासीय दान में 5 हजार स्टाम्प शुल्क मे छूट

Azamgarh I आजमगढ़ पूर्वांचल न्यूज़

एबी न्यूज़ संवाददाता
लालगंज /आजमगढ़ 14 मार्च प्रभारी उपनिबंधक लालगंज सत्येंद्र गोड़ ने बताया कि शासन के निर्देश पर ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल सम्पति का अंतरण परिवार के पुत्र,पुत्री,पिता,माता,पत्नी, पुत्रवधू की पत्नी आदि के पक्ष में अधिकतम पांच हजार का स्टांप शुल्क में दान विलेख के लिए लिखित द्वारा संपत्ति को रजिस्ट्री किया जा सकता है। वास्तविक व्यक्ति को दी गई सम्पति का दान अच्छादित है।उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के अंतर्गत मात्रा आवासीय और कृषक भूमि का ही दान आच्छादित है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ अधिक से अधिक लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। ज्ञात हो के उप निबंधक कार्यालय लालगंज में आए दिन जमीन का बैनामा व रजिस्ट्री होती रहती है। बैनामा कराने के लिए दूर दराज से काश्तकार आते हैं। जिसमें महिलाओं की संख्या काफी रहती है। विवाहित जोड़ों का पंजीकरण भी कराया जाता है। पंजीकरण में पति पत्नी को हाजिर होने पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। बड़ी दूर से दंपति आकर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है उसके बिना विवाह वैध नही माना जाएगा।

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