एबी न्यूज़ संवाददाता
आजमगढ़। थाना कोतवाली क्षेत्र में पूर्व की घटना वादी मुकदमा छेदी यादव पुत्र स्व0 झगरू यादव निवासी ग्राम हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 14 फरवरी को मेरे लडके शिवशंकर यादव के बहुभोज मे संजय सिंह पुत्र स्व0 सूबेदार सिंह व सुरेश सिंह पुत्र स्व0 सनल सिंह आमंत्रित थे। दोनों लोगों में किसी बात को लेकर मार पीट व गाली गलौज करने लगे व एक दूसरे से जान से मारने की धमकी देने लगे। तथा संजय सिंह अपने घर से राइफल लेकर आये और कार्यक्रम स्थल पर हवा में एक राउन्ड फायर कर दिये जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 96ध्24 धारा 323ध्504ध्506 भादवि0 व 25(9) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
आज उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुबेदार सिंह निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 53 वर्ष को उसके घर मोहल्ला हीरापट्टी से गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 रायफल, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।
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